मध्यप्रदेश के पूर्व IAS दंपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: ईडी की नई कार्रवाई

मध्यप्रदेश के पूर्व IAS दंपत्ति, अरविंद और टीनू जोशी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी ने उनके खिलाफ नई पूरक अभियोग शिकायत दायर की है, जिसमें उन पर 41.87 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप है। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई संपत्तियों को जब्त किया गया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
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मध्यप्रदेश के पूर्व IAS दंपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: ईडी की नई कार्रवाई

मध्यप्रदेश के IAS दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ीं

मध्यप्रदेश के पूर्व IAS दंपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: ईडी की नई कार्रवाई

मध्यप्रदेश के पूर्व IAS दंपत्ति, अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी, अवैध संपत्ति के मामले में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ एक नई पूरक अभियोग शिकायत दायर की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की गई है। ईडी ने 31 मार्च को भोपाल स्थित विशेष PMLA न्यायालय में इस मामले की शिकायत पेश की। आरोप है कि जोशी दंपत्ति ने 41.87 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई है।

इससे पहले, लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने अरविंद जोशी और टीनू जोशी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर 2002 में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच शुरू की। जांच में यह पाया गया कि दंपत्ति ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति बनाई थी।

ईडी ने जोशी दंपत्ति के खिलाफ दूसरी पूरक अभियोग शिकायत दायर की है, जिसमें उन पर 41.87 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति रखने का आरोप है, जो उनकी वैध आय से कहीं अधिक है। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति जमा की थी।

ईडी ने पहले ही अवैध रूप से अर्जित लगभग 8.60 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के लिए तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए थे। इसके अलावा, 28 जनवरी को एक और अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसमें जोशी दंपत्ति और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 5 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गईं।