मध्य प्रदेश: रेप के आरोप से बरी हुए पार्षद, बुलडोजर से तोड़ा गया घर

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पार्षद शफीक अंसारी को रेप के आरोप से बरी कर दिया गया है। अदालत ने पाया कि महिला ने आरोप केवल प्रतिशोध में लगाए थे। अंसारी का घर पहले ही बुलडोजर से तोड़ा जा चुका था। अब वे मुआवजे की मांग करने की योजना बना रहे हैं। जानें इस मामले की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के पीछे की वजहें।
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मध्य प्रदेश: रेप के आरोप से बरी हुए पार्षद, बुलडोजर से तोड़ा गया घर

मध्य प्रदेश में पार्षद शफीक अंसारी का मामला


मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक पूर्व पार्षद शफीक अंसारी पर रेप का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। हाल ही में, अदालत ने उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने यह पाया कि महिला ने आरोप केवल इसलिए लगाए क्योंकि अंसारी ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी।


अंसारी ने कहा है कि वह अपने ध्वस्त घर के लिए मुआवजे की मांग करेंगे और इसके लिए उचित मंच पर अपील करेंगे। उन्होंने एक समाचार पत्र को बताया कि, "मैं जल्द ही घर तोड़े जाने के खिलाफ अपील दायर करने जा रहा हूं। जमानत पर बाहर आने के बाद मुझे अपने भाई के घर में रहना पड़ा। अब मैं अपने पैतृक घर में वापस आ गया हूं। इस मामले ने मेरे पूरे परिवार को प्रभावित किया है।"


उन्होंने एक अन्य समाचार पत्र को बताया कि, "मैंने अपनी मेहनत की कमाई से 4,000 वर्ग फ़ीट ज़मीन पर घर बनाया था, लेकिन अब वहां केवल मलबा है। हमें सभी कागजात थे, लेकिन हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।"


यह मामला 2021 में शुरू हुआ जब अंसारी ने एक महिला के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की शिकायत की थी। इसके बाद महिला ने अंसारी पर बलात्कार का आरोप लगाया। अदालत ने 14 फरवरी, 2025 को अंसारी को बरी करते हुए कहा कि महिला के बयान में काफी असंगति थी और आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे।