मध्य प्रदेश में शराब बिक्री पर नया प्रतिबंध: 19 स्थानों पर दुकानें बंद होंगी

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिससे 47 शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। यह कदम उन क्षेत्रों में शराब के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है, जहां इससे अपराध और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही थीं। इसके साथ ही, नए 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' की स्थापना की जाएगी। जानें इस नए नियम का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके आर्थिक पहलुओं के बारे में।
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मध्य प्रदेश में शराब बिक्री पर नया प्रतिबंध: 19 स्थानों पर दुकानें बंद होंगी

सरकार का नया निर्णय

सरकारी घोषणा के अनुसार, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी, जिससे कुल 47 शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। यह कदम उन क्षेत्रों में शराब के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है, जहां इससे अपराध और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही थीं।


नए नियमों का प्रभाव

2025 के नए वित्तीय वर्ष से कई राज्यों में नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इस संदर्भ में, मध्य प्रदेश में पहली बार 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' खोले जाने की योजना है। इसके तहत, धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर जैसे स्थानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी।


नए बार की स्थापना

नई नीति के अनुसार, 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' में केवल बीयर, वाइन और 'रेडी-टू-ड्रिंक' उत्पाद होंगे, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत से कम होगी। इन स्थानों पर शराब पीना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 460 से 470 बार हैं, और नए बार खुलने से यह संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है।


आर्थिक प्रभाव

सरकारी बयान में कहा गया है कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से राज्य सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हालांकि, जिन शहरों में शराब की बिक्री बंद होगी, वहां बाहर से शराब लाने और पीने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा, अगले वित्त वर्ष के लिए शराब की दुकानों के रिन्यूअल फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।