मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों के तबादले का आदेश, 6 दिन का समय

पुलिस कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया
भोपाल: मध्य प्रदेश में पिछले 4 से 5 वर्षों से एक ही थाने में तैनात आरक्षकों और उप निरीक्षकों को अगले 6 दिनों के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल-इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात सभी आरक्षकों और उप निरीक्षकों को 16 जून तक हटाकर इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में तबादलों की समय सीमा 17 जून तक बढ़ाई गई है।
पुलिस मुख्यालय ने पहले भी एक ही थाने में तैनात पुलिस कर्मचारियों को हटाने के लिए आदेश जारी किए थे, लेकिन कई इकाइयों ने इसका पालन नहीं किया। इस कारण से एक बार फिर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें चार बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
किसी भी थाने में किसी कर्मचारी की एक पद पर तैनाती सामान्यतः 4 साल और अधिकतम 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की तैनाती पूरी होने के बाद उसी थाने में पुनः उसी पद पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए।
किसी भी कर्मचारी की अलग-अलग पदों पर पुनः तैनाती में कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए।
आरक्षक से उप निरीक्षक तक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही CSP/SDOP कार्यालय में कुल तैनाती की अवधि 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कर्मचारी किसी थाने या CSP/SDOP कार्यालय में अटैचमेंट के माध्यम से आया है, तो भी उसे निर्धारित अवधि में हटाना होगा।
पुलिस मुख्यालय में स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार द्वारा जारी किए गए इस आदेश का पालन कर 16 जून तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी महेश मकवाना ने कहा, "सभी एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने थानों की कार्यप्रणाली को प्रभावी और पारदर्शी बनाएं और कार्यक्षमता में वृद्धि करें। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।"