मद्रास हाई कोर्ट ने 'बैड गर्ल' फिल्म के टीज़र को हटाने का आदेश दिया

मद्रास हाई कोर्ट का आदेश
18 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह तमिल फिल्म बैड गर्ल का टीज़र यूट्यूब से हटा दे। कोर्ट ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि फिल्म और इसके प्री-रिलीज सामग्री नाबालिगों को यौनिकता की ओर आकर्षित करती है, जिससे युवा दर्शकों के मन में गलत प्रभाव पड़ सकता है।
जज का बयान
जस्टिस पी धनाबाल ने अपने आदेश में कहा, “यदि बच्चे इन वीडियो की सामग्री देखते हैं, तो निश्चित रूप से यह उनके मन को खराब करेगा। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की हर तरह से रक्षा करे। यह हर नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की सुरक्षा करे।”
फिल्म का विवरण
बैड गर्ल एक तमिल आने वाली उम्र की ड्रामा है, जिसे वरशा भारथ ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मुख्य भूमिका में अंजलि शिवरमन हैं। इस फिल्म का निर्माण और प्रस्तुति वेट्रीमारन द्वारा की गई है। फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज 5 सितंबर 2025 को निर्धारित है।
वेट्रीमारन का प्रतिक्रिया
जब सब्बाश के जेहा ने प्रसिद्ध वेट्रीमारन से संपर्क किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, “हम एक याचिका के साथ अदालत जा रहे हैं, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जब हमें स्पष्टता मिलेगी, तो मैं आपको वापस बताऊंगा। धन्यवाद।”