मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नए नियम लागू

दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने नए आवेदकों के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए माता-पिता के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) विवरण को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम मौजूदा मतदाताओं पर भी लागू होगा जो पहले अपनी जानकारी जमा नहीं कर पाए थे। नए निर्देशों के अनुसार, फॉर्म-6 भरने वाले आवेदकों को यह जानकारी प्रदान करनी होगी, जिससे सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या बदलाव आएंगे।
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नए आवेदकों के लिए आवश्यक जानकारी

दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि मतदाता सूची में शामिल होने के इच्छुक नए आवेदकों को अब अपने माता-पिता के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। यह नियम उन मौजूदा मतदाताओं पर भी लागू होगा, जिन्होंने पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी जानकारी जमा नहीं की थी और जो मतदाता सूची में बने रहना चाहते हैं।


निर्वाचन आयोग के नए निर्देश

निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, फॉर्म-6 भरने वाले नए आवेदकों के लिए अपने माता-पिता का एसआईआर विवरण साझा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम पिछले वर्ष जून में बिहार में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जोड़ा गया था, जिसमें नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ एक स्व-घोषणा पत्र भी जमा करना होता था।


सत्यापन प्रक्रिया में सुधार

आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता के एसआईआर विवरण से संबंधित यह नया निर्देश केवल प्रशासनिक बदलाव के तहत जोड़ा गया है और इससे मूल फॉर्म-6 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस नई व्यवस्था से मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और नए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी आएगी।