मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर: फॉर्म-6 के साथ अब घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं

भारत में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद, नागरिक अब फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस बार, फॉर्म-6 के साथ कोई घोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जानें कौन आवेदन कर सकता है, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, और आवेदन करने के तरीके के बारे में। यह जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करना चाहते हैं।
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मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू


जो नागरिक मतदाता सूची में अपने नाम को जोड़ने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद, कई राज्यों में अब नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे नागरिक, जिनका नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।


फॉर्म-6 के लिए कोई घोषणा पत्र आवश्यक नहीं

SIR प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में सामान्य मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के साथ अलग से SIR वाला घोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, SIR के दौरान उपयोग किया गया अतिरिक्त घोषणा पत्र केवल उसी विशेष प्रक्रिया के लिए था। सामान्य समय में मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित वैधानिक फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।


कौन कर सकता है आवेदन?

यदि कोई भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या निर्धारित तिथि पर 18 वर्ष का होने वाला है और उसका नाम किसी मतदाता सूची में नहीं है, तो वह नए मतदाता के रूप में फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकता है। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर भी नए मतदाता के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध है।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

फॉर्म-6 के साथ सामान्यतः आवेदक को उम्र/जन्मतिथि और निवास का प्रमाण देना होता है। इसके साथ ही हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी आवश्यक है। निर्वाचन आयोग ने उम्र और पते के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची फॉर्म-6 की गाइडलाइन में प्रदान की है।


ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के विकल्प

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर फॉर्म-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, पात्र नागरिक संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन करने से पहले नाम की जांच करें

नया आवेदन करने से पहले नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लेना चाहिए। यदि नाम पहले से दर्ज है, तो नए मतदाता के रूप में आवेदन करने के बजाय संबंधित सुधार या स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


SIR के बाद नाम जोड़ने की प्रक्रिया

इस प्रकार, SIR के बाद मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया में पात्र नागरिकों के लिए नाम जोड़ने का रास्ता खुल गया है। फॉर्म-6 भरते समय उम्र और निवास से संबंधित आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से संलग्न करना आवश्यक है, ताकि आवेदन के सत्यापन में कोई समस्या न आए।