भोपाल मेट्रो में यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस: जानें क्या है नियम

भोपाल में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, और इसके साथ ही यात्रियों के लिए सख्त गाइडलाइंस लागू की गई हैं। इन नियमों में पालतू जानवरों का मेट्रो में प्रवेश वर्जित है, और कई अन्य सामान ले जाने पर पाबंदी है। यात्रियों को सफाई का ध्यान रखने और इमरजेंसी बटन का दुरुपयोग न करने की सलाह दी गई है। जानें और क्या-क्या नियम हैं जो आपकी यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं।
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भोपाल मेट्रो में यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस: जानें क्या है नियम

भोपाल मेट्रो में यात्रा के लिए सख्त नियम

भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, और यात्रियों के लिए रेल प्रबंधन ने कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। हवाई यात्रा की तरह, मेट्रो में भी कुछ नियम लागू होंगे। शहरवासियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले इन नियमों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है।


मेट्रो में क्या ले जाना मना है?

मेट्रो रेल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यात्री अपने साथ पालतू जानवर या पक्षी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा, बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यात्री अपने साथ पेट्रोल, डीजल, हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस, गुटखा, तंबाकू और सूखे नाश्ते को नहीं ले जा सकते। मोबाइल और स्मार्ट वॉच ले जाने की अनुमति है, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, और कैमरा जैसे उपकरणों पर पाबंदी है।


सफाई पर ध्यान दें

यदि आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि थूकना या कचरा फेंकना अब महंगा साबित हो सकता है। प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन को साफ रखना यात्रियों की जिम्मेदारी है।


खेल उपकरण ले जाने की अनुमति

मेट्रो में तीरंदाजी, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी या नानचाकू जैसे खेल उपकरण ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसे सक्रिय खिलाड़ी या संचालक की अनुमति से पैक करके ले जाना होगा।


पालतू जानवरों के लिए नो एंट्री

अब मेट्रो में पालतू जानवरों के साथ यात्रा करना संभव नहीं है। चाहे वह छोटा कुत्ता हो या कोई अन्य पालतू, मेट्रो में उन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।


सीसीटीवी निगरानी

भोपाल मेट्रो के सभी 8 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मेट्रो ट्रेन में भी सीसीटीवी सर्विलांस मौजूद है।


सामान का वजन

यात्रियों को मेट्रो में अधिकतम 25 किलो वजन का सामान ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा, थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।


इमरजेंसी बटन का दुरुपयोग

यदि किसी ने बेवजह इमरजेंसी बटन दबाया, तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यह बटन केवल आपात स्थिति के लिए है।


नियमों का महत्व

मेट्रो प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि सुरक्षित और अनुशासित यात्रा सुनिश्चित करना है। नियमों का पालन करने से यात्रा अधिक आरामदायक होगी।