भोपाल में हेलमेट न पहनने वालों के लिए ईंधन खरीदने पर रोक

भोपाल में जिला कलेक्टर ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जानें इस आदेश के बारे में और क्या कदम उठाए जाएंगे।
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भोपाल में हेलमेट न पहनने वालों के लिए ईंधन खरीदने पर रोक

सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम

भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को मध्य प्रदेश की राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश भोपाल जिले के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर लागू होगा। यह निर्णय उन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो हेलमेट न पहनने के कारण हो रही हैं। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं या पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन कराना और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। ईंधन पंप संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे आईएसआई-चिह्नित हेलमेट न पहनने वाले सवारों को ईंधन प्रदान करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार हर दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे यात्री के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 


सख्ती से लागू होगा अभियान

भोपाल में इस तरह का अभियान पहले भी चलाया गया है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने इसे पूरी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को ईंधन या सीएनजी नहीं दी जाएगी। इस निर्देश के बाद, उम्मीद है कि शहर के लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की आदत अपनाएँगे।