भोपाल में ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की कार्रवाई, सास और पति को हिरासत में भेजा गया
सीबीआई की हिरासत में गिरिबाला और समर्थ
भोपाल की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह को 2 जून तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। यह निर्णय सीबीआई द्वारा छह घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने गिरिबाला की पांच दिन की रिमांड और समर्थ की रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिस पर गिरिबाला के वकील ने कोई आपत्ति नहीं की।
ट्विशा के परिवार का बयान
ट्विशा के परिवार के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया से कहा कि अदालत ने गिरिबाला और समर्थ को 2 जून दोपहर 2 बजे तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई आवश्यकता पड़ने पर उनकी रिमांड बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी। एक सत्र न्यायालय ने पहले गिरिबाला को अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन मध्य उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया।
समर्थ की गिरफ्तारी और आरोप
समर्थ 12 मई को ट्विशा की मृत्यु के बाद से लापता थे, लेकिन जबलपुर की अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले, विशेषकर गिरिबाला और समर्थ, दहेज के लिए ट्विशा को प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने यह भी कहा कि गिरिबाला ने घटनास्थल से छेड़छाड़ की थी।
गिरिबाला का बचाव
उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, गिरिबाला ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्विशा नशे की आदी थी और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्विशा के परिवार पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि वे मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
