भारती एयरटेल ने AGR बकाया पर राहत की मांग की
भारती एयरटेल ने उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के आधार पर समायोजित सकल राजस्व (AGR) के मामले में सरकार से राहत की मांग करने का निर्णय लिया है। न्यायालय ने कहा है कि सरकार दूरसंचार कंपनियों के लंबित AGR बकाए का पुनर्मिलान कर सकती है, जो सभी वर्षों के लिए लागू होगा। इससे पहले वोडाफोन आइडिया के लिए भी इसी तरह का आदेश दिया गया था। जानें इस महत्वपूर्ण मामले में और क्या हो सकता है आगे.
| Nov 5, 2025, 17:37 IST
भारती एयरटेल की नई राहत की मांग
नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मामले में सरकार से फिर से राहत की गुहार लगाएगी। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार दूरसंचार कंपनियों के लंबित एजीआर बकाए का पुनर्मिलान कर सकती है और इस पर पुनर्विचार भी कर सकती है। यह प्रक्रिया केवल वित्त वर्ष 2016-17 के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्षों के बकाया एजीआर पर लागू होगी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 2016-17 के लिए लगभग 5,606 करोड़ रुपये के एजीआर बकाए के पुनर्मिलान की अनुमति दी थी।
