भारत में विदेशी नागरिकों के लिए नए इमीग्रेशन नियम: जानें क्या बदल गया है

भारत में विदेशी नागरिकों के लिए इमीग्रेशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत, 180 दिन का ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया है और प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप 181वें दिन भी भारत में रहना चाहते हैं, तो आपको समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा, अस्पतालों को भी विदेशी नागरिकों की जानकारी सरकार को देने की आवश्यकता होगी। जानें इन नए नियमों का आपके लिए क्या मतलब है और कैसे यह सुरक्षा को बढ़ाएंगे।
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भारत में इमीग्रेशन नियमों में बदलाव

भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए समय की धारा बदल गई है। यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना के एक दिन भी भारत में रुकता है, तो उसे गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 को तुरंत लागू कर दिया है, जिससे 180 दिन का पुराना ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया है। भारत हमेशा से अतिथि देवो भव की परंपरा के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य देश में रह रहे विदेशी नागरिकों का सटीक डेटा रखना और अवैध प्रवास को रोकना है। पहले नियम के अनुसार, यदि कोई विदेशी 180 दिन से अधिक समय तक रहता था, तो उसे अतिरिक्त 14 दिन मिलते थे। अब, नए नियमों के तहत प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।


नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता

यदि आपका वीजा 180 दिन का है और आप 181वें दिन भी भारत में रहना चाहते हैं, तो आपको 180 दिन समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। इसका मतलब है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर सूचना देना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। इसके अलावा, लंबे समय के वीजा पर भी सख्त नियम लागू हैं। जिनके पास 1 साल या 5 साल का वीजा है, उन्हें भी 1 साल में 180 दिन से अधिक समय तक भारत में रहने पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा।


बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

इस कानून में एक महत्वपूर्ण पहलू उन बच्चों से संबंधित है जिनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन माता-पिता में से कोई एक विदेशी है। भारतीय माता-पिता को राहत दी गई है। यदि माता-पिता में से एक भारतीय है और वे चाहते हैं कि बच्चा भारतीय नागरिक बने, तो उन्हें जन्म के 30 दिनों के भीतर वीजा या एग्जिट परमिट के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक बड़ी राहत है। इसके अलावा, यदि बच्चा बड़ा होकर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो इसकी जानकारी 30 दिनों के भीतर सरकार को देनी होगी, अन्यथा यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।


संस्थाओं पर भी लागू होंगे नए नियम

ये नियम केवल विदेशी नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों पर भी लागू होते हैं। भारत में चिकित्सा के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है। अब अस्पतालों और नर्सिंग होम को यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने यहां भर्ती हर विदेशी नागरिक की सटीक जानकारी सरकार को दें। यदि कोई संस्थान यह जानकारी छुपाता है, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सरकार अब हर उस स्थान का रिकॉर्ड चाहती है जहां कोई विदेशी नागरिक ठहरा है या जाने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम न केवल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि इमीग्रेशन प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाएंगे। गृह मंत्रालय अब एक क्लिक पर जान सकेगा कि किस राज्य में कितने विदेशी अपनी वीजा अवधि से अधिक समय से रह रहे हैं।