भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता में छूट

भारत में प्रवेश के लिए नई नियमावली
गुवाहाटी, 3 सितंबर: नेपाल और भूटान के नागरिकों के साथ-साथ भारत में भूमि या वायु मार्ग से प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों को अब पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि पहले था।
भारतीय नौसेना, सेना या वायु सेना के सदस्य जो ड्यूटी पर भारत में प्रवेश या बाहर जा रहे हैं, और उनके परिवार के सदस्य, जब वे सरकारी परिवहन के साथ यात्रा कर रहे हों, उन्हें भी पासपोर्ट या वीजा ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन के बाद लागू हुआ है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि "यदि कोई भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान की सीमा से भूमि या वायु मार्ग से भारत में प्रवेश करता है, या नेपाल या भूटान के नागरिक के रूप में प्रवेश करता है, तो उसे वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों और वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।"
यह प्रावधान उन तिब्बतियों पर भी लागू होता है जो पहले से भारत में रह रहे हैं या यदि वे संबंधित पंजीकरण अधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं और 1959 के बाद लेकिन 30 मई, 2003 से पहले भारत में विशेष प्रवेश अनुमति के तहत प्रवेश करते हैं।
इसके अलावा, यदि वे 30 मई, 2003 के बाद भारत में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें नए विशेष प्रवेश अनुमति के तहत भारत में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के लोग - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं, यदि वे 31 दिसंबर, 2024 तक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें भी पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।