भारत में घर पर शराब रखने की सीमाएं: जानें हर राज्य के नियम

शराब का बढ़ता चलन

आजकल शराब का सेवन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्टियों और शादियों में शराब का होना अब एक आम बात बन गई है। कुछ लोग तो बार में जाकर शराब पीने के आदी हो गए हैं, जबकि अन्य अपने घर पर ही शराब पीना पसंद करते हैं। इस स्थिति में, घर में शराब रखना आवश्यक हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने घर में शराब रखने के लिए सरकार ने कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं?
शराब रखने के नियम
शराब अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। काम के बाद लोग अक्सर एक पेग लेकर अपनी थकान मिटाने का सोचते हैं। हालांकि, घर पर शराब रखने के लिए भी कुछ नियम हैं। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता। यदि आप अपने घर में शराब रखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।
हरियाणा में शराब रखने की सीमा
हरियाणा में, लोग अपने घर में 6 बोतल देशी शराब और 18 बोतल विदेशी शराब रख सकते हैं। यदि आप इससे अधिक शराब रखना चाहते हैं, तो आपको हर साल 200 रुपये या आजीवन 2000 रुपये देकर अनुमति लेनी होगी।
दिल्ली में शराब स्टोर करने की सीमा
दिल्ली में, घर पर 18 लीटर से अधिक शराब नहीं रखी जा सकती, जिसमें वाइन, बीयर और एल्कोपॉप शामिल हैं। भारतीय या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन की मात्रा 9 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पंजाब में शराब रखने के नियम
पंजाब में, लोग 2 बोतल विदेशी शराब या 2 बोतल देशी शराब रख सकते हैं। यदि आपको अधिक शराब रखनी है, तो आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वार्षिक फीस 1000 रुपये या आजीवन 10,000 रुपये हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में शराब रखने की सीमा
उत्तर प्रदेश में, व्यक्ति 6 लीटर शराब अपने पास रख सकते हैं। यदि आप इससे अधिक रखना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वार्षिक फीस 12,000 रुपये है।
राजस्थान में शराब रखने की सीमा
राजस्थान में, लोग 12 बोतल आईएमएफएल की शराब रख सकते हैं। पार्टी के लिए अलग नियम हैं, जिसमें लाइसेंस के लिए 2000 रुपये देने होते हैं।
गोवा में शराब रखने की सीमा
गोवा में, कोई भी व्यक्ति 24 बोतल बीयर, 12 बोतल आईएमएफएल और 18 बोतल देशी शराब रख सकता है। वहीं, महाराष्ट्र में 8 बोतल शराब रखने की अनुमति है।