बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में दलाली के आरोपी को दी ज़मानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में एक व्यक्ति को ज़मानत दी है, जो महिलाओं और एक नाबालिग के लिए ग्राहक लाने के आरोप में गिरफ्तार था। अदालत ने कहा कि उस पर किसी भी पीड़िता को देह व्यापार में धकेलने का आरोप नहीं है। अभियोजन पक्ष ने छेत्रे की रिहाई का विरोध किया, यह कहते हुए कि वह एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
Sep 18, 2025, 15:15 IST
|

बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे जिले के एक लॉज में महिलाओं और एक नाबालिग के लिए ग्राहक लाने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को ज़मानत प्रदान की है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उस पर किसी भी पीड़िता, विशेषकर नाबालिग, को देह व्यापार में धकेलने का आरोप नहीं है। आरोपी शंकरलाल छेत्रे को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत 16 जून, 2023 से जेल में रखा गया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि छेत्रे ने एक एजेंट के रूप में कार्य किया, वेश्यालय संचालकों और पीड़ित महिलाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद की और इसके लिए कमीशन प्राप्त किया।
अभियोजन पक्ष का विरोध
अदालत की सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक टीजी खान और नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता दीपाली बागला ने छेत्रे की ज़मानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि छेत्रे महिलाओं और बच्चों के शोषण में शामिल एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। अभियोजन पक्ष ने यह भी चेतावनी दी कि छेत्रे को रिहा करने से उसके अपराध दोबारा होने की संभावना है, जिससे तस्करी के खतरे बढ़ सकते हैं। अदालत ने छेत्रे की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि उसे पीड़ितों के एजेंट के रूप में काम करते हुए देखा गया है, लेकिन उस पर किसी भी पीड़ित को देह व्यापार में धकेलने का आरोप नहीं है। वर्तमान मामले में पीड़ितों को पुलिस द्वारा सुरक्षित किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
15 जून, 2023 को शिकारपुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद छेत्रे को गिरफ्तार किया गया। एक सामाजिक संगठन से मिली जानकारी के अनुसार, पुणे-अहमदनगर राजमार्ग के पास भीमाकोरेगांव गाँव के एक लॉज में एक नाबालिग लड़की की तस्करी की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने एक नकली ग्राहक के साथ छापा मारा और वहां से दो महिलाओं और एक नाबालिग को मुक्त किया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अत्यावश्यकता के कारण बिना तलाशी वारंट के की गई।