बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर छात्रा के केस को खत्म करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद पोस्ट करने वाली पुणे की छात्रा के खिलाफ केस खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने के आधार पर केस समाप्त नहीं किया जा सकता। छात्रा ने इस मामले में जमानत मिलने के बाद परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन कोर्ट ने इसे केस खत्म करने का आधार नहीं माना। अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर छात्रा के केस को खत्म करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर छात्रा के केस को खत्म करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, जो 7 मई को शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान पुणे की एक 19 वर्षीय छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट साझा की थी, जिसे बाद में उसने हटा लिया और माफी भी मांगी। अब छात्रा ने इस मामले को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि छात्रा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और माफी मांगी, उसके खिलाफ दर्ज केस को समाप्त नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकहड़ की बेंच ने कहा कि आरोपी की शैक्षणिक सफलता के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।


छात्रा का विवादास्पद पोस्ट

ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी

पुणे की छात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसके चलते उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया।

छात्रा के वकील ने अदालत में कहा कि जमानत मिलने के बाद उसने परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए। हालांकि, अदालत ने कहा कि केवल अच्छे अंक प्राप्त करना एफआईआर को खत्म करने का आधार नहीं हो सकता।


वकील की दलीलें

वकील की दलीलें

छात्रा के वकील ने यह भी कहा कि उसका इरादा गलत नहीं था और उसने तुरंत पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन अदालत ने कहा कि पोस्ट को हटाना मामले को और जटिल बना देता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है और लोक अभियोजक को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है।


हमले की पृष्ठभूमि

हमले की पृष्ठभूमि

जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ।