बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एसआईटी जांच की मांग पर पुलिस से जवाब मांगा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। शहजीन, सिद्दीकी की पत्नी, ने आरोप लगाया है कि पुलिस असली दोषियों को पकड़ने में असफल रही है। कोर्ट ने पुलिस को हलफनामा दायर करने और केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इस मामले में अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एसआईटी जांच की मांग पर पुलिस से जवाब मांगा

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में हाई कोर्ट का आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के हत्या मामले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर मुंबई पुलिस से जवाब देने के लिए कहा है। यह याचिका सिद्दीकी की पत्नी शहजीन द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस असली दोषियों को पकड़ने में असफल रही है। याचिका में शहजीन ने बिल्डर और राजनीतिक संबंधों पर भी सवाल उठाए हैं और जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है।


कोर्ट की सुनवाई और पुलिस की जिम्मेदारी

जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस आर.आर. भोसले की बेंच ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) और संबंधित जांच अधिकारी को याचिका के जवाब में हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। पुलिस को मामले से संबंधित केस डायरी भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इस दौरान जिशान सिद्दीकी के बयान दर्ज करने में संदेह व्यक्त किया गया है। अब तक इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।


शहजीन की याचिका और सुरक्षा चिंताएं

पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की याचिका पर पुलिस आयुक्त हलफनामा दायर करेंगे। याचिका में उनके पति की हत्या की आगे की जांच या स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान, शहजीन के वकील प्रदीप घरात ने बताया कि याचिका दायर करने के बाद उनके बेटे जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा कम कर दी गई है। पहले उन्हें मध्यम खतरे के कारण चौबीसों घंटे सुरक्षा देने वाले एक दर्जन पुलिसकर्मी थे, लेकिन अब केवल दो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में हैं।