बेंगलुरु अदालत ने ‘पावर टीवी’ के एमडी को मानहानि मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई

बेंगलुरु की अदालत ने ‘पावर टीवी’ के प्रबंध निदेशक राकेश शेट्टी को भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी बी. आर. रविकांत गौड़ा के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने के लिए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि शेट्टी ने अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। इस मामले में न्यायाधीश ने साक्ष्यों का हवाला देते हुए बताया कि चैनल ने कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनमें याचिकाकर्ता के चरित्र को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया।
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बेंगलुरु अदालत ने ‘पावर टीवी’ के एमडी को मानहानि मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई

बेंगलुरु अदालत का निर्णय

बेंगलुरु की एक अदालत ने ‘पावर टीवी’ के प्रबंध निदेशक राकेश शेट्टी को भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी बी. आर. रविकांत गौड़ा के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।


गौड़ा इस समय कर्नाटक पूर्वी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी ने आठ सितंबर 2023 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है।’’


इस मामले में आदेश देते हुए वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश अब्दुल सलीम ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।


न्यायाधीश ने साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि चैनल ने 22 और 23 सितंबर 2023 को कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनमें ‘पावर ब्रेकिंग’ नामक शो भी शामिल था। इस शो में याचिकाकर्ता के चरित्र को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया।