बुलंदशहर में हत्या के मामले में तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

बुलंदशहर की एक अदालत ने मई 2022 में हुई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महेंद्र नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषियों ने बकरियां चुराने के दौरान हत्या की थी। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
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बुलंदशहर में हत्या के मामले में तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

बुलंदशहर में हत्या का मामला

बुलंदशहर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को मई 2022 में एक व्यक्ति की हत्या से जुड़े मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


सरकारी वकील भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि 12 मई 2022 की रात, देबाई थाना क्षेत्र के दानपुर गांव में महेंद्र नामक व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।


महेंद्र के बेटे की शिकायत पर देबाई थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान तीन आरोपियों, अहसन, सेठ और सोनू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे 12 मई 2022 को दानपुर में महेंद्र के बाड़े में बकरियां चुराने गए थे।


इस दौरान महेंद्र जाग गया और उसने सेठ को पकड़ लिया। इसके बाद सेठ ने देसी पिस्तौल से महेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।


सिंह ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) विनीत चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।