बुलंदशहर में नाबालिग से कुकर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा

विशेष अदालत का फैसला
बुलंदशहर जिले की एक विशेष अदालत ने लगभग चार साल पहले एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी बृहस्पतिवार को साझा की।
अभियुक्तों की सजा
लोक अभियोजक धर्मेन्द्र राघव ने बताया कि बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अदालत) ने राजू और अरविन्द को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना का विवरण
राघव ने बताया कि राजू और अरविन्द, जो ऊंचागांव के निवासी हैं, ने अगस्त 2021 में बारह साल के लड़के के साथ कुकर्म किया था। इस मामले में 6 अगस्त 2021 को थाना रामघाट में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, और 13 अगस्त को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा का ऐलान किया।