बुलंदशहर में नाई की हत्या के चार दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

बुलंदशहर में नाई की हत्या का मामला
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक नाई की हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह हत्या तब हुई जब नाई ने पिछले पैसे न चुकाने के कारण बाल काटने से मना कर दिया था, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ।
सरकारी वकील प्रवेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार ने यह निर्णय सुनाया। दोषियों की पहचान समीर, शाहिद, आरिफ और साकिब के रूप में हुई है। यह घटना 24 नवंबर, 2021 को घटित हुई थी।
घटना के बाद, शरीफपुर भैंसरोली गांव के निवासी मुस्तकीम ने शिकायत दर्ज कराई कि चारों आरोपियों ने उनके बेटे इरफान के घर में घुसकर उसे गोली मार दी, जबकि उसके भाई इमरान को भी घायल कर दिया।
प्राथमिकी के अनुसार, जांच में यह सामने आया कि इरफान ने दो महीने पहले अपना व्यवसाय बंद कर दिया था क्योंकि आरोपी बिना पैसे दिए बाल कटवाते थे। घटना के दिन, समीर और साकिब ने इरफान से अपने घर पर बाल काटने के लिए कहा।
जब इरफान ने पैसे न देने का हवाला देते हुए मना किया, तो चारों आरोपी गुस्से में आ गए। इसके बाद वे इरफान के घर में घुस गए, जहां समीर ने राइफल और अन्य ने पिस्तौल से दोनों भाइयों पर गोली चलाई। इरफान की मौके पर ही मौत हो गई। चारों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए।