बुजुर्ग द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म: 20 वर्ष की सजा और अर्थदंड
दुष्कर्म के मामले में सजा का ऐलान
पारुल वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ने एक बुजुर्ग द्वारा एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर उसे बीस वर्ष की कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
सरकारी अधिवक्ता देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि 2 जून 2023 की रात उनकी सात साल की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान, शराब के नशे में धुत हरि प्रसाद मौर्य (60) ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने रोते हुए शोर मचाया, तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर उसे भगा दिया। बच्ची ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने हरि प्रसाद मौर्य के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर हरि प्रसाद मौर्य को दोषी ठहराया। बुधवार को उसे बीस वर्ष की सजा और पचास हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया, जिसे पीड़िता के चिकित्सा और मानसिक आघात की भरपाई के लिए देने का आदेश दिया गया।
