बिहार सरकार का नया कदम: 15 साल पुराने वाहनों पर टैक्स में 50% छूट

बिहार सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के मालिकों को टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। यह कदम पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, वाणिज्यिक वाहनों पर भी इसी दर से छूट मिलेगी। राज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन मालिकों को कई रियायतें दे रही है। जानें स्क्रैपिंग प्रक्रिया और अन्य लाभों के बारे में।
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बिहार सरकार का नया कदम: 15 साल पुराने वाहनों पर टैक्स में 50% छूट

बिहार सरकार की स्क्रैपिंग योजना

बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के मालिकों को टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, वाणिज्यिक वाहनों पर भी इसी दर से टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी.


पहले से उपलब्ध छूट

राज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन मालिकों को कई प्रकार की रियायतें दे रही है। स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर नए वाहनों का पंजीकरण और बकाया टैक्स में एकमुश्त छूट दी जा रही है। इसके अलावा, पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों और अर्थदंड में भी छूट का प्रावधान है। गैर परिवहन और परिवहन वाहनों की देनदारियों में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.


निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया

निजी वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए, वाहन मालिकों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद, आरवीएसएफ सेंटर वाहन को खरीदकर स्क्रैप करेगा। बिहार में इस प्रक्रिया के लिए दो स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध हैं—पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज.