बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कानून-व्यवस्था के लिए आचार संहिता का विस्तार

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद पटना में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके प्रभावों के बारे में।
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बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कानून-व्यवस्था के लिए आचार संहिता का विस्तार

पटना में आचार संहिता का विस्तार

जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिले में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है। यह आचार संहिता 6 अक्टूबर को ईसीआई द्वारा बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हुई थी। पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके अंतर्गत जिले में विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।


पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना एएन कॉलेज में आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के संदर्भ में, पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज, पटना में होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक पूरे पटना जिले में लागू रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की है। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा।


किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने कहा, "कोई भी राजनीतिक दल/व्यक्ति/संगठन आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के विपरीत कोई भी गतिविधि नहीं करेगा। विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।"


जिला प्रशासन ने आगे कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अनुमति की शर्तों के विपरीत किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की निगरानी करने का निर्देश दिया है। जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/2219234) 24x7 कार्यरत रहेगा।