बिहार में मतदाता सूची में गंभीर खामियां, चुनाव आयोग ने किया खुलासा

भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में चल रही विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में गंभीर खामियों का खुलासा किया है। आयोग के अनुसार, 18 लाख मृत मतदाता और 7 लाख डुप्लिकेट मतदाता पंजीकृत पाए गए हैं। इस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के बीच, आयोग ने SIR के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। जानें इस मामले में और क्या जानकारी सामने आई है और आगामी विधानसभा चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
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बिहार में मतदाता सूची में गंभीर खामियां, चुनाव आयोग ने किया खुलासा

मतदाता सूची में खामियों का खुलासा

भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को बताया कि बिहार में चल रही विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में कई महत्वपूर्ण खामियां पाई गई हैं। आयोग के अनुसार, 18 लाख मृत मतदाता, 26 लाख ऐसे लोग जो अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं, और लगभग 7 लाख मतदाता जो दो स्थानों पर पंजीकृत हैं, की पहचान की गई है।


SIR प्रक्रिया पर उठे सवाल

यह जानकारी उस समय सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष द्वारा SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग ने SIR अभ्यास का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को साफ करना और अयोग्य मतदाताओं को सूची से हटाना है।


आयोग का बयान

आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, "SIR प्रक्रिया चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है क्योंकि यह उन लोगों को हटाती है जो मतदाता बनने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते। मतदान का अधिकार नागरिकता, आयु और निवास जैसे योग्यताओं पर आधारित है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंधित धाराओं में उल्लेखित है। अयोग्य व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं है और वह इस आधार पर अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता।"


पहचान सत्यापन के लिए दस्तावेज

आयोग ने यह भी बताया कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज पहले से ही SIR के दौरान पहचान सत्यापन के लिए सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।


आधार संख्या का उपयोग

चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि नामांकन फॉर्म में आधार संख्या देना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और यह जानकारी केवल पहचान सत्यापन के लिए उपयोग की जाती है, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) और आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 में प्रदान किया गया है।


सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को निर्देश दिया था कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाए। राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है।