बिहार चुनाव: एग्जिट पोल सर्वे की तारीख और समय की जानकारी
बिहार में एग्जिट पोल सर्वे की जानकारी
बिहार में एग्जिट पोल सर्वे कब आएगा
बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज मंगलवार शाम समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने से पहले एग्जिट पोल सर्वे जारी नहीं किए जा सकते हैं, इस संबंध में चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक एग्जिट पोल सर्वे और उनके परिणामों का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है।
राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसे कई दल भी चुनावी मैदान में हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) महागठबंधन को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं।
दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल
मतदान प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन परिणामों से पहले राज्य में मतदाताओं का रुख जानने के लिए एग्जिट पोल सर्वे का सहारा लिया जाएगा। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को शाम 5 बजे समाप्त होगी, जिसके बाद एग्जिट पोल सर्वे 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे के बाद ही प्रसारित किया जाएगा। मीडिया चैनल पर भी एग्जिट पोल सर्वे की रिपोर्ट दिखाई जाएगी।
हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही सभी मीडिया प्लेटफार्मों को निर्देश दिए हैं कि एग्जिट पोल सर्वे के परिणाम 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे से पहले जारी नहीं किए जा सकते। पिछले चुनावों की तरह सी-वोटर्स, जन की बात, चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया जैसी कई कंपनियां अपने-अपने सर्वे रिपोर्ट जारी कर सकती हैं।
चुनाव आयोग के निर्देश
बिहार चुनाव को लेकर आयोग ने पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल और उनके परिणामों का प्रकाशन नहीं किया जा सकता।
आयोग के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अगले 48 घंटे तक किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार अवैध होगा।
