बिहार की नई शादी योजना: मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की जानकारी

बिहार सरकार ने 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों की बेटियों की शादी समारोहों को समर्थन देना है। इस योजना के तहत 8000 पंचायतों में विवाह हॉल का निर्माण किया जाएगा। दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है।
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बिहार की नई शादी योजना: मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की जानकारी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की गई है। यह कल्याणकारी योजना गरीब ग्रामीण परिवारों की बेटियों की शादी समारोहों को समर्थन देने के उद्देश्य से बनाई गई है, और इसे वोटरों को आकर्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने X हैंडल पर इस खबर को साझा करते हुए कहा, "आज, मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दी है। विवाह हॉल के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।" इस योजना के तहत, राज्य सरकार 8000 पंचायतों में विवाह हॉल का निर्माण करेगी। इसके अलावा, ये विवाह हॉल जीविका दीदियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ पहुंचाएगी।


किसके लिए है यह योजना?

किसके लिए है यह योजना?



  • बिहार का निवासी होना चाहिए

  • दुल्हन की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

  • दूल्हे की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

  • शादी के समय दुल्हन और दूल्हे के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जो EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अंतर्गत आती है

  • रिपोर्टों के अनुसार, दुल्हन की पहली शादी ही पात्र होगी।

  • पुनर्विवाह या विधवापन को छूट दी गई है


आवश्यक दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज



  • दुल्हन और दूल्हे से आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं: जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (IFSC और खाता विवरण के साथ), आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र (निर्धारित सीमा के भीतर), निवास प्रमाण पत्र, BPL/राशन कार्ड, और हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो।


कैसे करें आवेदन?

कैसे करें आवेदन?



  • अपने ब्लॉक/RTPS कार्यालय या पंचायत पर जाएं।

  • आवेदन पत्र प्राप्त करें।

  • दस्तावेज संलग्न करें और जमा करें।