बागपत में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को मिली उम्रकैद
बागपत जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता ने 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोपी पर शारीरिक शोषण और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की।
Aug 14, 2025, 12:26 IST
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बागपत अदालत का फैसला
बागपत जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 2020 में एक 25 वर्षीय युवती ने बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती ने बताया कि वह एक कंपनी में काम करती थी, जहां उसकी दोस्ती सन्नी त्यागी नामक व्यक्ति से हुई थी।
त्यागी ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया और इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी ढंग से पैरवी की।
लंबी सुनवाई के बाद, बुधवार को अपर जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।