बहराइच में बलात्कार के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

विशेष अदालत का फैसला
बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने एक 32 वर्षीय व्यक्ति को सात साल की एक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।
दोषी की पहचान
विशेष जिला सरकारी वकील (पॉक्सो) संत प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान अविनाश पांडे उर्फ सिंपल के रूप में हुई है, जो छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाता था और एक सीरियल रेपिस्ट है।
सजा का विवरण
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकांत मणि ने पांडे के खिलाफ चल रहे चार मामलों में से एक में यह निर्णय सुनाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ 1.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा।
पुलिस की जांच
सिंह के अनुसार, 25 जून से बहराइच पुलिस को सुजौली क्षेत्र से शिकायतें मिल रही थीं कि एक व्यक्ति गर्मी के कारण अपने घर के बाहर सो रही नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर रहा है।
सिंह ने बताया कि आरोपी बच्चियों को साइकिल पर पास के जंगल में ले जाकर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था, और फिर उन्हें टॉफियां या नए कपड़े देता था।
आरोपी की पहचान
पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी जानबूझकर छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता था ताकि वे घटना का खुलासा न कर सकें। पीड़िताओं के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगाया, जो शराब का आदी था और उसके हाथ पर एक टैटू था।
प्राथमिकी और गिरफ्तारी
जुलाई की शुरुआत में, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत चार प्राथमिकी दर्ज कीं। पुलिस ने 6 जुलाई को अविनाश पांडे को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। उसके फोन से नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं।
साक्ष्य की बरामदगी
पुलिस ने पीड़ितों के कपड़े, उसकी साइकिल, दो मोबाइल फोन और अन्य सबूत भी बरामद किए। सिंह ने कहा कि यह नए बीएनएस प्रावधानों के तहत बहराइच में अदालत का पहला फैसला है।