बहराइच में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

दहेज के लिए हत्या का मामला
बहराइच की एक अदालत ने दहेज की मांग के चलते पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी पुलिस ने दी।
पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने बताया कि 27 जनवरी 2024 को तुलसीराम निषाद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि उनके दामाद लवलेश ने फोन पर सूचित किया कि उनकी बेटी अंजली ने आत्महत्या कर ली है।
तुलसीराम ने आरोप लगाया कि लवलेश उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। एसपी ने बताया कि अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई थी।
मृतका के पिता की शिकायत पर 27 जनवरी 2024 को थाना रामगांव में लवलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया।
बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनन्द शुक्ला ने लवलेश निषाद को दोषी ठहराते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो अभियुक्त को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।