बलिया में हत्या के मामले में पत्नी और भतीजे को मिली आजीवन कारावास की सजा

बलिया की अदालत का फैसला
एक स्थानीय अदालत ने बलिया में चार साल पुराने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसके भतीजे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, 21 अप्रैल 2021 को उभांव थाना क्षेत्र के तेलमा जलालुद्दीनपुर गांव में एक राइस मिल के परिसर में मानसिंह वर्मा (42) का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। इस मामले में मृतक के बड़े भाई रामेश्वर वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
जांच के दौरान यह सामने आया कि मानसिंह वर्मा की पत्नी निर्मला और उसके भतीजे वेदव्यास ने मिलकर उनकी हत्या की।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि निर्मला और वेदव्यास के बीच अवैध संबंध थे, और जब मानसिंह ने इसका विरोध किया, तो उनकी हत्या कर दी गई।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को निर्मला और वेदव्यास को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।