बलिया में शिक्षक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बलिया में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर नौकरी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें शिक्षक की नियुक्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और पुलिस की कार्रवाई के बारे में।
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शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप

बलिया (उप्र), 28 जुलाई: जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर नौकरी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी।


पुलिस के अनुसार, नवानगर शिक्षा क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह की शिकायत पर सोमवार रात नगरा थाना में बेलसड़ी गांव के सरकारी कम्पोजिट विद्यालय के शिक्षक शिवनाथ यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि शिवनाथ यादव को 6 दिसंबर, 1999 को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। भीमपुरा थाना क्षेत्र के खूंटा बहोरवां गांव के अजीत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिवनाथ यादव की नियुक्ति के संबंध में शिकायत की थी। इस शिकायत की जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने 24 मार्च, 2026 को शिवनाथ यादव को बर्खास्त कर दिया था।


थाना प्रभारी संजय मिश्र ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।