बलिया में पिता को नाबालिग बेटी के बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास

बलिया की अदालत ने एक पिता को अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 11 अप्रैल को घटित हुआ था, जब आरोपी ने नशे की हालत में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंची। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
 | 
gyanhigyan

बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला

बलिया (उत्तर प्रदेश), 4 अगस्त: बलिया की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के मामले में 60 वर्षीय पिता को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय लड़की 11 अप्रैल की रात अपने घर में सोई हुई थी, तभी उसके पिता विजय राम ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को जानकारी दी कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद विजय राम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।


उन्होंने बताया कि बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को विजय राम को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।