बरेली में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो समाज में सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता को दर्शाता है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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बरेली में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

विशेष अदालत का फैसला

बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने जानकारी दी कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) देवाशीष पांडेय ने 24 वर्षीय आमिर हुसैन को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


तिवारी ने बताया कि नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आमिर हुसैन, जो बिथरी चैनपुर का निवासी है, उसके घर आता-जाता था और 2022 में उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। इस मामले में इज्जतनगर थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।