बरेली में IPS अधिकारी पर हमले के मामले में चार कांस्टेबल दोषी ठहराए गए

बरेली अदालत का फैसला
बरेली जिले की एक अदालत ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को कार से कुचलने के प्रयास के मामले में चार कांस्टेबलों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सोमवार को सजा सुनाने का निर्णय लिया है।
विशेष लोक अभियोजक मनोज वाजपेई ने जानकारी दी कि भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने चारों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी पाया है।
24 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
दोषी ठहराए गए कांस्टेबलों के नाम रविंद्र, मनोज कुमार, रविंद्र सिंह और धर्मेंद्र हैं। इन सभी को आईपीएस अधिकारी के हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया है। अदालत ने चारों को जेल भेजने का आदेश दिया है और सजा का फैसला सोमवार 24 फरवरी को सुनाया जाएगा।
घटना का विवरण
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह घटना 2010 की है। उस समय की पुलिस अधीक्षक (यातायात) कल्पना सक्सेना को सूचना मिली थी कि कुछ कांस्टेबल नकटिया पुल के पास ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। जब वह अपनी निजी गाड़ी से अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची, तो देखा कि आरोपी ट्रक चालकों से पैसे मांग रहे थे।
महिला अधिकारी पर हमला
जब पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, तो वे भागने लगे। इस दौरान एक कांस्टेबल को पकड़ लिया गया, जिसके बाद आरोपियों ने सक्सेना को अपनी कार से कुचलने का प्रयास किया।
सिपाहियों का निलंबन
जब पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और चारों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
वर्तमान स्थिति
इस मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वर्तमान में, आईपीएस अधिकारी कल्पना सक्सेना गाजियाबाद पुलिस आयुक्तालय में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर कार्यरत हैं।