बदायूं में चूहा हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई
चूहा हत्या का मामला
बदायूं में एक व्यक्ति, मनोज, ने चूहा मारने के बाद खुद को एक गंभीर कानूनी समस्या में डाल लिया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस हरकत के लिए उसे अदालत का सामना करना पड़ेगा।
मनोज, जो सदर कोतवाली क्षेत्र का निवासी है, ने चूहा मारने के बाद पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि चूहा उसके घर का काफी सामान कुतर चुका था और वह इससे परेशान था।
पुलिस हिरासत में उसने कहा कि गरीबी के कारण वह खुद कई समस्याओं का सामना कर रहा है, और चूहा उसके कपड़ों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। इसलिए उसने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया।
गुनाह कबूलने के बाद मनोज ने माफी मांगी और कहा कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और चार महीने बाद चार्जशीट अदालत में पेश की।
घटना 25 नवंबर को हुई, जब मनोज ने अपने घर के बाहर चूहा पकड़ा और उसे नाले में फेंक दिया। इस दौरान एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने पुलिस को सूचित किया।
चूहे का बरेली के आईवीआरआई में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
मनोज ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। उसने चूहा मारने के लिए दवाइयां भी रखी थीं, क्योंकि वह लंबे समय से परेशान था।
जिला बार एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि चार्जशीट में जिन धाराओं का उल्लेख है, वे जमानतीय अपराध हैं, और मनोज को छह महीने तक की सजा हो सकती है।
सीओ सिटी ने कहा कि मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
