बंबई उच्च न्यायालय ने एफडीए की कार्रवाई पर उठाए सवाल

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सख्त नीतियों के कारण वे 'मच्छर को तलवार से मारने' का प्रयास कर रहे हैं। अदालत ने अमेजन रिटेल इंडिया के गोदाम के खिलाफ एफडीए की कार्रवाई की आलोचना की और पूछा कि क्या सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद करना ही समाधान है। अमेजन ने उच्च न्यायालय में अपील की है, और अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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बंबई उच्च न्यायालय की टिप्पणी

मुंबई, 7 अगस्त: बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे 'मच्छर को तलवार से मारने' का प्रयास कर रहे हैं। अदालत ने अमेजन रिटेल इंडिया के गोदाम के खिलाफ एफडीए की सख्त कार्रवाई की आलोचना की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ ने एफडीए की नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की सराहना की, लेकिन यह भी पूछा कि क्या सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद करना ही इस समस्या का समाधान है।


एफडीए की कार्रवाई और अमेजन का जवाब

अदालत ने एफडीए को सुझाव दिया कि उन्हें अधिक व्यवस्थित तरीके से कार्य करना चाहिए। मई में जब तुकाराम मुंढे ने एफडीए के आयुक्त का पद संभाला, तब से एजेंसी ने कई प्रसिद्ध भोजनालयों पर छापेमारी की है। पीठ ने कहा, 'आपकी नीतियों को लागू करने के प्रयास में आप मच्छर को तलवार से मारने का प्रयास कर रहे हैं।' एफडीए ने अमेजन रिटेल इंडिया के भिवंडी स्थित गोदाम के खिलाफ कार्रवाई की थी, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने समयसीमा पार कर चुके खाद्य पदार्थों को नष्ट करने के बजाय बाजार में बेचा।


अगली सुनवाई और लाइसेंस निलंबन

इसके बाद अमेजन रिटेल इंडिया ने उच्च न्यायालय में अपील की। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 तारीख को निर्धारित की है। अमेजन के वकील वेंकटेश धोंड ने बताया कि एफडीए के अधिकारियों ने 24 जून को गोदाम का निरीक्षण किया और अगले दिन बिना किसी 'सुधार नोटिस' के लाइसेंस निलंबित कर दिया। पीठ ने कहा, 'जब अपील लंबित है, तो लाइसेंस रद्द करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है? यह स्थापित कानून है कि अपील की अवधि के दौरान ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती।' उच्च न्यायालय ने कहा, 'इसलिए हमें आपको यह बताना होगा कि अपनी नीतियों को सख्ती से लागू करने के प्रयास में आप मच्छर मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।' सरकारी वकील नेहा भिड़े ने एफडीए की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।