बंगाल में नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक विशेष POCSO अदालत ने एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे अत्यंत दुर्लभ श्रेणी में रखा, क्योंकि पीड़िता की उम्र आरोपी की बेटी के समान थी। इसके अलावा, पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। घटना के दिन, लड़की को उसके घर के सामने से अगवा किया गया था, और बाद में उसका शव एक नदी के पास मिला। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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बंगाल में नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा

विशेष POCSO अदालत का फैसला

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है। यह सजा एक विशेष POCSO अदालत द्वारा दी गई।


अदालत का निर्णय

अत्यंत दुर्लभ श्रेणी


अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र आरोपी की बेटी के समान थी, जिससे इसे अत्यंत दुर्लभ श्रेणी में रखा गया।


विशेष POCSO अदालत ने अपराधी हरिपदा रॉय को इस घृणित अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई।


पीड़िता के परिवार को मुआवजा

पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा


अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे।


घटना का विवरण

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि 11 वर्षीय लड़की को उसके घर के सामने से अगवा किया गया था। लड़की का बलात्कार और हत्या 29 सितंबर 2023 को हुई।


घटना के दिन, लड़की के पिता और चाचा अन्य ग्रामीणों के साथ पंचायत बोर्ड के गठन में गए हुए थे।


पुलिस में शिकायत दर्ज

लड़की के चाचा ने पुलिस में शिकायत की


जब वे लौटे, तो लड़की की मां ने उन्हें बताया कि लड़की दोपहर 2 बजे से लापता है। बाद में, लड़की के चाचा ने जलपाईगुड़ी जिले के धुपगुड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।


कुछ दिनों बाद, लड़की का शव एक नदी के पास एक बोरी से बरामद हुआ। वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उसका बलात्कार किया गया था और उसे गला घोंटकर हत्या की गई।