फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद जिले की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी कौशल ने लड़की को बहला-फुसला कर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अदालत ने अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
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फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला

फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रवि शंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि 18 जून 2025 को नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव में, एक आठ साल की लड़की, जो हाथरस से अपनी नानी के घर आई थी, को पड़ोसी कौशल ने बहला-फुसला कर अपने घर ले गया। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को ईंटों के नीचे छिपा दिया गया।


पुलिस ने शव की खोजबीन के बाद आरोपी कौशल, उसके पिता अर्जुन, मां राधा और भाई मनीष के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।


विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को आरोपी कौशल को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 1 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, अदालत ने कौशल के पिता अर्जुन, मां राधा और भाई मनीष को भी सात-सात साल की सजा और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।