फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद जिले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को महज दो महीनों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र भी जल्द ही अदालत में पेश किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
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फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

विशेष पॉक्सो अदालत का फैसला

फिरोजाबाद जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को महज दो महीनों के भीतर दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


घटना का विवरण

सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज ने शुक्रवार को जानकारी दी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी सुहेल ने इस साल छह जुलाई को अपने पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।


पुलिस की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सुहेल के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया। घटना के अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।


जल्दबाजी में न्याय

पुलिस ने केवल 31 दिनों में आरोप पत्र अदालत में पेश किया। भारद्वाज ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को आरोपी सुहेल उर्फ छोटू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।