फरीदाबाद में कुत्तों को खाना देने पर महिला पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना

फरीदाबाद में एक महिला को सार्वजनिक स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना देने के लिए 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सड़कों पर कुत्तों को खाना देना मना है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे इस कार्य के लिए हमला किया गया। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और अदालत के निर्देशों के बारे में।
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फरीदाबाद में कुत्तों को खाना देने पर महिला पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना

फरीदाबाद में कुत्तों को खाना देने पर जुर्माना

फरीदाबाद की एक महिला को सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना देने के लिए 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जैसा कि निवासी कल्याण संघ (RWA) ने सोशल मीडिया पर बताया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सड़कों पर कुत्तों को खाना देना अनुमति नहीं है। अदालत ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नगर निगम को निर्देश दिया कि वे आवारा कुत्तों के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित करें, जहां लोग उन्हें खाना दे सकें।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता में एक विशेष तीन-न्यायाधीश पीठ ने कहा, "किसी भी स्थिति में सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना देना अनुमति नहीं है।" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग सार्वजनिक स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना देते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा।


मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिव्या नायक नाम की महिला ने 2022 से अपने समाज में 40 आवारा कुत्तों को खाना दिया है। RWA ने उसके इस कार्य का विरोध किया, जिसके कारण कई बार कुत्तों के प्रेमी और निवासियों के बीच बहस हुई।


महिला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि उसे आवारा कुत्तों को खाना देने के लिए कथित तौर पर हमला किया गया। जब इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को की गई, तो उन्होंने भी उसे खाना देना बंद करने के लिए कहा। नायक के अनुसार, समाज में कई कुत्ते हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है।


आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए RWA के उपाध्यक्ष रमनिक चहल ने कहा कि नायक आवारा कुत्तों को निर्धारित स्थान पर नहीं, बल्कि जहां चाहती थीं, वहां खाना दे रही थीं, जिससे दूसरों को असुविधा हो रही थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य है।