प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में आजीवन कारावास और 11 लाख रुपये का जुर्माना

प्रज्वल रेवन्ना को मिली सजा
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अपनी घरेलू सहायिका के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के यौन शोषण के मामले में दी गई है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने उसके साथ बलात्कार किया और इसके वीडियो को प्रसारित करने की धमकी दी।
आरोपों का विवरण
महिला ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा।
सजा के विभिन्न धाराएँ
विशेष अदालत ने रेवन्ना के खिलाफ रेप, आपराधिक धमकी और अंतरंग तस्वीरों के अवैध प्रसार के आरोप तय किए थे। उन्हें शुक्रवार को दोषी ठहराया गया और शनिवार को सजा सुनाई गई।
पीड़िता की ओर से पेश विशेष सार्वजनिक अभियोजक बीएन जगदीश ने अदालत को बताया कि रेवन्ना ने बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे ब्लैकमेल किया।
अधिकतम सजा की मांग
जगदीश ने अदालत में कहा कि रेवन्ना की मानसिकता बेहद क्रूर है और उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावशाली लोग अक्सर हल्की सजा पाते हैं, जबकि आम नागरिकों को कठोर सजा मिलती है।
प्रज्वल रेवन्ना का अंतिम बयान
सजा सुनाए जाने से पहले प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि यह मामला चुनाव के दौरान क्यों सामने आया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब वह सांसद थे, तब उनके खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं की गई।
सजा का विवरण
- आईपीसी धारा 376(2)(k): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 376(2)(n): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 354(a): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 354(b): 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने का साधारण कारावास
- आईपीसी धारा 354(c): 3 वर्ष का कठोर कारावास
- आईपीसी धारा 506: 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 201: 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- आईटी अधिनियम धारा 66(E): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़ित को 11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश।
महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप
अप्रैल 2024 में कई महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मतदान से तीन दिन पहले उनके द्वारा यौन उत्पीड़न के वीडियो सामने आए थे। विवाद बढ़ने पर रेवन्ना जर्मनी चले गए थे, लेकिन लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।