प्रज्वल रेवन्ना को मिली आजीवन कारावास की सजा, जेल में बिताई पहली रात
प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा के पोते हैं, को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जेल में बिताई गई उनकी पहली रात के दौरान, वह काफी परेशान और रोते हुए पाए गए। अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और रेवन्ना की अपील के बारे में।
Aug 3, 2025, 15:13 IST
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प्रज्वल रेवन्ना की जेल यात्रा
बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में निलंबित जेडी(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को कैदी संख्या 15528 आवंटित की गई है। यह जानकारी जेल अधिकारियों ने रविवार को साझा की। बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा के पोते रेवन्ना ने जेल में अपनी पहली रात बिताई।
जेल अधिकारियों के अनुसार, अदालत के निर्णय के बाद प्रज्वल रेवन्ना काफी दुखी और रोते हुए पाए गए। जेल के चिकित्सकों ने देर रात उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की, जिसके दौरान वह फिर से रोने लगे और अपनी पीड़ा व्यक्त की। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया। रेवन्ना को एक उच्च-सुरक्षा वाली कोठरी में रखा गया है और उन्हें कड़ी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्हें जेल के नियमों के अनुसार कैदियों की वर्दी पहननी होगी।
शनिवार को एक विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने शेष जीवन तक जेल में रहना होगा। इसके साथ ही, उन पर कुल ₹11.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस जुर्माने में से ₹11.25 लाख पीड़िता को दिए जाएंगे, जो रेवन्ना के परिवार की घरेलू सहायिका थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2021 में हसन और बेंगलुरु स्थित उनके फार्महाउस में उनके साथ दो बार बलात्कार किया गया और इस घटना को रिकॉर्ड भी किया गया था।
प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर बताया है कि उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की है। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को आईपीसी की धारा 376(2)(k) और 376(2)(n) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उन्हें यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी जैसी अन्य धाराओं में भी कठोर कारावास की सजा दी गई है।