प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा

सजा का ऐलान
पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी और आज सजा का ऐलान किया गया।
प्रज्वल रेवन्ना का परिचय
प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के चार मामले दर्ज हैं। जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया, वह 48 वर्षीय महिला से संबंधित है, जो कर्नाटक के हासन में उनके परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। आरोप है कि 2021 में रेवन्ना ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।
पूर्व सांसद की प्रतिक्रिया
शनिवार को, प्रज्वल रेवन्ना ने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना था। रेवन्ना ने अदालत से कम सजा की मांग की थी और आरोप लगाया कि जिन महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की, उन्हें जानबूझकर अभियोजन पक्ष द्वारा आगे लाया गया।