प्रकाश राज को अदालत से मिली राहत, सशर्त जमानत पर रिहा
अदालत का निर्णय
बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता प्रकाश राज को एक आपराधिक मामले में सशर्त जमानत प्रदान की है। यह मामला एक शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें उन पर चार अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में पहले प्रकाश राज के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार को वे 48वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए और अपने वकील के माध्यम से वारंट को वापस लेने की अपील की।
न्यायाधीश ने दलीलों पर विचार करने के बाद अभिनेता को सशर्त जमानत दी और उन्हें 4,000 रुपये की नकद जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान, प्रकाश राज के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को अभी तक इस वारंट की तामील नहीं कराई गई थी।
शहर की अदालत ने 12 जून को अधिवक्ता के. दिलीप कुमार की याचिका पर प्रकाश राज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अभिनेता का नाम कर्नाटक सहित तीन राज्यों की चार अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है।
