पेट्रोल निर्यात पर नया कर, डीजल और एटीएफ पर टैक्स में कमी
सरकार का नया टैक्स निर्णय
शुक्रवार को, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का निर्णय लिया है। वहीं, डीजल पर टैक्स को घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये नई टैक्स दरें 16 मई से प्रभावी हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपयोग के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
पश्चिम एशिया संकट के बाद विशेष उत्पाद शुल्क
पश्चिम एशिया संकट के चलते पहली बार पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर शुल्क को 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जबकि विमान ईंधन पर यह शुल्क 33 रुपये से घटकर 16 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यह निर्णय अमेरिकाइजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान घरेलू ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है.
महाराष्ट्र सरकार का एटीएफ पर टैक्स में कमी
महाराष्ट्र सरकार ने एटीएफ पर वैट को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह छूट 15 मई से अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी। राज्य के वित्त विभाग ने 14 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार, यह रियायत 15 मई से 14 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। यदि सरकार द्वारा अवधि का विस्तार नहीं किया गया, तो पुरानी दर लागू हो जाएगी.
