पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया

कर्नाटक की विशेष अदालत का फैसला
कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका द्वारा दायर बलात्कार के मामले में दोषी पाया है। यह निर्णय उस समय आया जब मामले के दर्ज होने के केवल 14 महीने बीते थे। अदालत ने इस मामले में सजा सुनाने की तारीख शनिवार निर्धारित की है।
भावुक रेवन्ना का अदालत से बाहर निकलना
अदालत के फैसले के बाद रेवन्ना भावुक हो गए और उन्हें अदालत से बाहर निकलते समय रोते हुए देखा गया। इस मामले में आपराधिक जांच विभाग (CID) के साइबर अपराध थाने में रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ दो बार बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।
पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य
जांच के दौरान, पीड़िता ने एक साड़ी पेश की, जिसे उसने सुरक्षित रखा था। फोरेंसिक जांच में इस साड़ी पर शुक्राणु की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिसे अदालत में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में स्वीकार किया गया।
आरोप पत्र और गवाहों की पूछताछ
इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2008 की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। सीआईडी के विशेष जांच दल ने 123 साक्ष्य एकत्र किए और लगभग 2,000 पृष्ठों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने 31 दिसंबर, 2024 को मुकदमे की सुनवाई शुरू की और 23 गवाहों से पूछताछ की।
सजा का प्रावधान
प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराने वाली धाराओं में सजा की अलग-अलग डिग्री हैं। आईपीसी की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत कम से कम दस साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।
प्रज्वल रेवन्ना का परिचय
प्रज्वल रेवन्ना जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा के पोते हैं। 2019 में, उन्होंने कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनाव जीता था। हालांकि, एक घरेलू कर्मचारी द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले ने उनकी छवि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।