पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए किया आवेदन
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन को स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धनखड़, जो पहले राजस्थान से विधायक रह चुके हैं, 74 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं। जानें उनके पेंशन के अधिकार और प्रक्रिया के बारे में।
Aug 30, 2025, 15:05 IST
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धनखड़ का पेंशन आवेदन
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन को स्वीकृति देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। धनखड़, जिन्होंने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, पहले राजस्थान से विधायक रह चुके हैं। वे 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए थे, और उनका कार्यकाल 1998 तक चला।
इस दौरान, उन्होंने 1994 से 1997 तक विधानसभा की नियम समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। राजस्थान के नियमों के अनुसार, हर पूर्व विधायक को 35,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। इसके साथ ही, आयु के आधार पर वृद्धि का भी प्रावधान है। 70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के विधायकों को 30 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होती है। धनखड़, जो वर्तमान में 74 वर्ष के हैं, 20 प्रतिशत की वृद्धि के लिए पात्र हैं।
इसका अर्थ है कि उन्हें अब 35,000 रुपये की बजाय लगभग 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यदि उनकी आयु भविष्य में 80 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो उनकी पेंशन में 30 प्रतिशत की और वृद्धि होगी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्टि की है कि धनखड़ का पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त हो गया है और आवश्यक प्रक्रिया चल रही है। औपचारिकताएँ पूरी होते ही उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। धनखड़ का सार्वजनिक जीवन में एक लंबा और सम्मानित करियर रहा है।