पुणे में दुष्कर्म की झूठी शिकायत पर आईटी पेशेवर के खिलाफ मामला दर्ज

पुणे में झूठी दुष्कर्म शिकायत का मामला
पुणे, महाराष्ट्र में एक 22 वर्षीय आईटी पेशेवर के खिलाफ दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज करने के आरोप में असंज्ञेय मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी। महिला ने तीन जुलाई को पुलिस में शिकायत की थी कि एक डिलीवरी एजेंट ने दो जुलाई की शाम उसके फ्लैट में घुसकर उसे बेहोश करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
झूठी शिकायत की योजना
महिला ने यह भी कहा कि आरोपी ने उसके फोन से एक सेल्फी ली और उसे धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में बताया, तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करेगा। जांच में यह सामने आया कि आरोपी वास्तव में महिला का दोस्त था और वह उसकी अनुमति से फ्लैट में आया था। पुलिस ने जबरन घुसने और स्प्रे के इस्तेमाल के आरोपों को खारिज कर दिया है, और कहा कि दुष्कर्म की शिकायत पूरी तरह से झूठी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 212, 217 और 228 के तहत असंज्ञेय मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को गुमराह करने का प्रयास
पुलिस अधिकारी ने कहा, "महिला के खिलाफ झूठी जानकारी देने और पुलिस को गुमराह करने के प्रयास के आरोप में असंज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है।" पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पहले कहा था कि फोन चैट, घटनाओं का क्रम, मोबाइल पर बातचीत और महिला के व्यवहार जैसे विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि यह दुष्कर्म का मामला नहीं है, बल्कि पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया।
असंज्ञेय अपराध की परिभाषा
असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये अपराध आमतौर पर कम गंभीर होते हैं और विवादों को बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया जाता है। इसके उदाहरणों में मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव और साधारण हमला शामिल हैं।