पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए नई पाबंदियां लागू
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने दोपहिया वाहनों पर कई नई पाबंदियां लागू की हैं। इनमें रात के समय आवाजाही पर रोक और बाइक रैलियों पर प्रतिबंध शामिल हैं। मतदान के दिन कुछ विशेष छूट भी दी गई है। जानें इन पाबंदियों का उद्देश्य और क्या हैं नियम।
| Apr 21, 2026, 18:21 IST
चुनाव आयोग की नई पाबंदियां
विधानसभा चुनावों के आगमन से पहले, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दोपहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बाइक रैलियों पर रोक लगा दी गई है, रात के समय आवाजाही को सीमित किया गया है, और बाइक पर पीछे बैठने (पिलियन राइडिंग) पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये प्रतिबंध मंगलवार से लागू हुए हैं, जो मतदान से दो दिन पहले की बात है, और यह सभी 152 विधानसभा क्षेत्रों में लागू होंगे, जहाँ 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है।
रात में सवारी पर रोक
रात में सवारी की मनाही
इस आदेश के अनुसार, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी। केवल चिकित्सा आपात स्थितियों या पारिवारिक समारोहों जैसी विशेष परिस्थितियों में ही छूट दी जाएगी। आयोग ने बाइक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिसका कारण चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने और डराने-धमकाने की आशंका बताई गई है।
दिन में पिलियन राइडिंग पर पाबंदी
दिन के समय, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच, पीछे बैठकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। हालांकि, चिकित्सा आपात स्थितियों, पारिवारिक समारोहों, या स्कूल के बच्चों को लाने-ले जाने जैसी आवश्यकताओं के लिए छूट रहेगी।
वोटिंग के दिन विशेष छूट
वोटिंग के दिन, कुछ सीमित छूट प्रदान की गई है। परिवार के सदस्यों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोट डालने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पीछे बैठकर यात्रा करने की अनुमति होगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य "किसी भी प्रकार की धमकी और रुकावट" को रोकना और मतदाताओं के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है। जो लोग छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी।
